@भर्ती: छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद खाली रह जाने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) से भरा जाए।

दरअसल, भर्ती प्रक्रिया के दौरान यह स्थिति सामने आई कि कई अभ्यर्थियों का चयन एक से अधिक जिलों में हो गया था। ऐसे में जब उम्मीदवार किसी एक जिले में जॉइन करते हैं, तो अन्य जिलों में पद खाली रह जाते हैं। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि सभी पद केवल चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है। इसलिए निर्देश दिया गया कि पहले चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके बाद जो भी पद रिक्त रह जाएं, उन्हें नियमों के अनुसार वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों से भरा जाए।

यह भर्ती करीब 6 हजार पदों के लिए की जा रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे। कोर्ट के इस फैसले से लंबे समय से इंतजार कर रहे वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

हाईकोर्ट ने साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश भी दिए हैं।