रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में, निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां और सेवाएं अब तय समय-सीमा में मिलेंगी। कई नई सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य बनाने और रोजगार सृजन पर जोर है। समय-सीमा में शामिल हैं: अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति (30-60 दिन), जल दोहन अनुमति (300 दिन), जल अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (90 दिन), भवन निर्माण स्वीकृति (45 दिन), लिफ्ट/एस्केलेटर पंजीकरण (45 दिन), और स्टार्टअप पंजीकरण (45 दिन)। निवेशकों के प्रश्नों का जवाब 7 दिन और शिकायतों का निराकरण 15 दिन में होगा।
यह कदम प्रक्रियाओं को सरल बनाकर छत्तीसगढ़ को औद्योगिक विकास में अग्रणी बनाने में मदद करेगा। आदेश लागू हो चुका है।